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हरियाणा में 2 मार्च को होगा मतदान,सभी ज़िलों में लगी आचार संहिता

एमडब्ल्यूबी न्यूज़ ,चंडीगढ़ । हरियाणा में एक बार फिर से सभी जिलों में चुनावी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह की ओर से स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा करने के साथ ही संबंधित चुनाव क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी धनपत सिंह ने मीडिया को बताया कि

फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानसेर, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, हिसार और करनाल में मेयर व सभी वार्डों के चुनाव होने है। वहीं दो उपचुनाव अम्बाला व सोनीपत में होने हैं। वहीं पानीपत को छोड़कर 11 फरवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 19 को नाम की वापसी की आखिरी तारीख होगी। चार नगर परिषद पटौदी जाखौली मंडी, थानेसर, सिरसा और अंबाला सदर में चुनाव होगा। इसक साथ ही बराड़ा, बवानी खेड़ा, लोहारू, सिवानी, जाखल मंडी, फरुखानगर, नारनौंद, बेरी, जुलाना, कलायत, सीवन, पुंजरी, इंद्री, नीलोखेड़ी, अटेली, कनीना, तावडू, हथीन, कलानौर, खरखौदा और रादौर नगर पालिका के भी मतदान होगा। इन सबके लिए 2 मार्च को वोटिंग होगी, जबकि 12 मार्च को चुनाव परिणाम घोषित होगा। यदि दोबारा वोटिंग की जरूरत हुई तो इसके लिए 9 मार्च का दिन रिजर्व रखा गया है।

उम्मीदवारों को देना होगा घोषणा पत्र

मुख्य निर्वाचन अधिकारी धनपत सिंह ने कहा कि सभी उम्मीदवारों को अपना घोषणा पत्र देना होगा। उसमें आपराधिक, संपत्ति या अन्य कोई विवाद तो नहीं है। इस घोषणा पत्र को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना होगा। इस बारे में रिटर्निंग ऑफिसर दिशा-निर्देश देगा। वह उम्मीदवारों को इसकी जानकारी देगा। यदि कोई उम्मीदवार राजनीतिक दल से है तो उसे बताना होगा कि उसके द्वारा पार्टी को सूचना दी जा चुकी है। पहले की तरह इस बार भी मेयर, नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए डायरेक्ट वोट करेंगे।

वोटिंग के लिए बनाए 4500 बूथ

धनपत ने कहा कि चुनाव के लिए 25 हजार कर्मचारियों की जरूरत होगी। इसमें आरओ, एआरओ सहित दूसरा स्टाफ होगा। पुलिस प्रबंध के लिए डीजीपी से अनुरोध किया गया है। सेंसटिव और हाईपर सेंसटिव बूथों के लिए अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था की जाएगी। 4500 बूथों को वोटिंग के लिए बनाया जाएगा।

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