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सज्जन कुमार को उम्रकैद, 1984 सिख दंगों में बाप-बेटे को जिंदा जलाने के मामले में सुनाई गई सजा

नई दिल्ली: 1984 के सिख विरोधी दंगों के दिल्ली के सरस्वती विहार हिंसा मामले में दोषी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह सजा उस कांड से जुड़ी है, जिसमें एक बाप-बेटे को जिंदा जलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी।
इस फैसले से पहले, दिल्ली पुलिस और दंगों के पीड़ितों ने इसे “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” मामले के रूप में मानते हुए सज्जन कुमार के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की थी। पुलिस ने कोर्ट में अपनी दलीलों में कहा कि यह मामला निर्भया केस से भी अधिक संगीन है, क्योंकि यहां एक महिला की बजाय पूरे समुदाय को निशाना बनाया गया था।
इस मामले में सज्जन कुमार को यह सजा दूसरी बार सुनाई गई है, क्योंकि वह पहले से ही दिल्ली कैंट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।



